Independence Day 2025: तिरंगे झंडे पर कुछ भी लिखने पर हो सकती है जेल, जान लें इन नियमों के बारे में
Independence Day 2025 : भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे और देश के लिए सम्मान की बात है. हर साल 15 अगस्त 2025 को देशभर में तिरंगा फहराया जाता है. आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 2025 नजदीक आ रही है, तो स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों से लेकर घरों तक हर जगह राष्ट्रीय ध्वज सजाने का सिलसिला शुरू हो गया है.
बहुत से लोग तिरंगे झंडे पर कुछ लिखाव या छपवा लेते है, जो अपमान की बात है. भारत में राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को लेकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) और रोकथाम राष्ट्रीय अपमान अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) लागू होते हैं.
सरकार के नियमों के तहत झंडे का आदर करना हर नागरिक का कर्तव्य है. अगर कोई भी शख्स झंडे को फाड़ना, जलाना, जमीन पर गिराना या उस पर कुछ लिखना, पेंट करना या निशान बनाता है तो इससे झंडे का अपमान होता है.
तिरंगा हमारे देश की आजादी का प्रतीक है. तिरंगा कोई एक कपड़ा नहीं है. राष्ट्रीय अपमान अधिनियम के तहत अगर कोई भी इस तिरंगे पर टेक्स्ट, नारा, विज्ञापन, या धार्मिक-राजनीतिक संदेश लिखना इसे निजी या व्यावसायिक इस्तेमाल में लाना कानून के खिलाफ है.
ऐसा करने पर आपको तीन साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. ये अपराध संज्ञेय (Cognizable Offence) की कैटेगरी में आता है. इस अपराध में पुलिस बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है.
तिरंगे डिजिटल या प्रिंटेड इमेज पर भी कोई बदलाव करना भी अपमान माना जाता है. खराब या फटे तिरंगे को सम्मानपूर्वक दफनाया या जलाया जाना चाहिए.
तिरंगे को फाड़ना, कुचलना, जलाना या कूड़े में फेंकना ये सब अपराध हैं. क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के नाम तिरंगे पर छापना भी कानून के खिलाफ है.