हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से रूफटॉप सोलर से जुड़े नियमों में संशोधन किया
Nov 18, 2025, 07:53 IST
हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से रूफटॉप सोलर से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है। सैटलमेंट अवधि और अतिरिक्त ऊर्जा के भुगतान से संबंधित नियम है। नई सेटलमेंट अवधि अब एक अक्टूबर से 30 सितंबर तक रहेगी। अब तक यह अप्रैल से मार्च तक थी।
इसकी वजह से ऐसे लोग गर्मी में बिजली का पूरा इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन सर्दियों में बिजली बच जाती थी। लेकिन अब इसकी अवधि अक्टूबर से अगले साल सितंबर तक होने की वजह से इसमें बिजली गर्मी में भी काम आ सकेगी। अब हर वर्ष सैटलमेंट अवधि 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होगी। इसके साथ ही कमीशन ने 90 प्रतिशत बिजली की बेचने की कैप खत्म कर दी है। अब वे इससे ज्यादा भी दे सकेगा।