ईपीएफ से निकाल सकेंगे पूरी राशि, दस्तावेज जरूरी नहीं, इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से शामिल होंगे, सात करोड़ पीएफ धारकों को मिलेगी राहत
EPFO: ईपीएफ खाते से अब पूरी रकम निकाली जा सकेगी। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से शामिल होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी दे दी।
इससे सात करोड़ पीएफ धारकों को राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचालित करने की तैयारी है। इससे दावों का निपटारा तेजी से होगा। ईपीएफओ ने पुराने 13 कठिन नियम खत्म कर अब केवल तीन श्रेणी में आंशिक निकासी के नियम बनाए हैं।
इसमें आवश्यक जरूरतें-बीमारी, शिक्षा, शादी, हाउसिंग जरूरतें और विशेष
परिस्थितियां शामिल हैं। पहले शिक्षा व शादी के लिए केवल तीन बार निकासी की मंजूरी थी। अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकती है। न्यूनतम सेवा अवधि भी घटाकर 12 महीने कर दी है। पहले विशेष हालात-जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, महामारी में निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था। इससे कई बार दावे खारिज हो जाते थे। अब बिना कारण बताए निकासी हो सकेगी