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New Excise Policy:हरियाणा में शराब पियक्कड़ों को बड़ा झटका लगा,सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब के दाम बढाए 

 

 New Excise Policy:हरियाणा में शराब पियक्कड़ों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब के दाम बढ़ जाएंगे। शराब के नए रेट जून से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा नई आबकारी नीति के तहत 500 तक की आबादी वाले गांवों में शराब ठेके नहीं खुलेंगे। 


नई आबकारी नीति का असर देसी, अंग्रेजी व बीयर पर पड़ेगा। यह शराब अब महंगी हो जाएगी। देसी शराब के दाम प्रति बोतल 15 रुपये तक बढ़ सकते हैं, जबकि अंग्रेजी शराब भी 50 रुपये प्रति बोतल महंगी हो सकती है। बीयर की कीमतों में भी 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। अब 110 रुपये में मिलने वाली बीयर 150 रुपये तक मिलेगी। देसी शराब की बोतल जो पहले 175 रुपये में मिलती थी, वह भी अब 190 रुपये में मिलने लग जाएगी। यह दाम 12 जून से लागू होंगे। अगले साल एक अप्रैल 2026 को इन दामों को फिर से संशो​धित किया जाएगा। यह नई आबकारी नीति 12 जून से 31 मार्च 20277 तक लागू रहेगी।

 
राजस्व में की बढ़ोतरी
सरकार से शराब के माध्यम से मिलने वाले राजस्व में 10.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह पिछले साल की तुलना में किया गया। पिछले साल शराब से सरकार को 12 हजार 650 करो रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था, जबकि 2025-26 के लिए सरकार ने अब 14 हजार 64 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में शराब के रेट बढ़ जाएंगे। इसके अलावा भारत में निर्मित विदेशी शराब आईएमएफ की सुपर प्रीमियम वर्ग की शराब के दाम भी 1.6 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगे। पहले इस वर्ग की बोतल का खुदरा मूल्य 3100 रुपये थे, जो अब 3150 रुपये हो जाएगा। प्रीमियम वर्ग-ए की शराब के दाम भी 2.7 प्रतिशत बढ़ जाएंगे। पहले इस वर्ग की शराब की बोतल 1850 रुपये में मिलती थी, जो अब 1900 रुपये मिलेंगी। यदि हम प्रीमियम-2 वर्ग की बोतल की बात करें तो पहले यह 1550 रुपये में मिलती थी, जो अब 1600 रुपये में मिलेगी। इस वर्ग की शराब के रेटों में भी 3.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। 


अब 160 रुपये में बीयर की बोतल
बीयर का जो एक बोतल पहले 90 रुपये में मिलती थी, अब वह 130 रुपये में मिलेगी। वहीं माइल्ड बीयर के दाम में भी 36 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पहले यह बोतल 110 रुपये में मिलती थी, जो अब 150 रुपये में मिलेगी। स्ट्रांग बीयर की बोतल पहले 130 रुपये में मिलती थी, जो अब 160 रुपये में मिलेगी। 


500 तक की आबादी के गांवों में नहीं खुलेंगे ठेके
सरकार की नई आबकारी नीति के तहत ऐसे गांवों की आबादी 500 से कम है, वहां शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। 500 से 5 हजार की आबादी वाली गांवों में एक तथा 5 हजार से अ​धिक आबादी वाले गांवों में 2 शराब के ठेके खोले जा सकते हैं। जिन गांवों में गुरुकुल होंगे, वहां पर शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। 501 से 1 हजार की आबादी की लाइसेंस फीस 3 लाख रुपये, एक हजार से दस हजार की आबादी वाले गांवों में लाइसेंस फीस छह लाख और दस हजार से अ​धिक आबादी वाले गांवों की लाइसेंस फीस 9 लाख रुपये रखी गई है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाइवे पर शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। हाईवे से शराब ठेका 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।