वकील के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपियों को एक एक साल की सजा
रतलाम,18 जनवरी (इ खबरटुडे)। शहर के एक वकील के साथ मारपीट करने वाले उसके दो पडोसियों को जिला न्यायालय के एक न्यायाधीश ने दोषसिद्ध करार देते हुए एक एक वर्ष के सश्रम कारावास औक एक एक हजार रु.अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक एक माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार,पैलेस रोड निवासी अभिभाषक शैलेष श्रोत्रिय 20 दिसम्बर 2014 को दोपहर करीब साढे बारह बजे एक लाइनमेन को बुलाकर अपने घर की बिजली जुडवा रहे थे,तभी उनके दो पडोसियों हसमुख पिता रखबचन्द भण्डारी और अर्पित पिता प्रकाशचन्द मूणत ने इस बात पर आपत्ति लेते हुए उन्हे मां बहन की अश्लील गालियां दी और लात घूंसों से उनके साथ मारपीट की। अभियुक्तों ने अपने नाखूनों से भी शैलेष श्रोत्रिय को नोंचा। मारपीट से बचने के लिए जब शैलेष अपने घर के भीतर गए तो दोनो आरोपी उनके घर में घुस आए और उन्हे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।
शैलेष श्रोत्रिय की रिपोर्ट पर माणकचौक पुलिस ने दोनो अभियुक्तों के खिलाफ मारपीट,गालीगलौज का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना प्रारंभ्र की। विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्तगण के खिलाफ भादवि की धारा 452 की वृद्धि की और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
जिला न्यायालय के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जीतेन्द्र रावत ने प्रकरण के विचारण के पश्चात दोनो अभियुक्तगण को भादवि की धारा 452 और 323 में दोषिसिद्ध करार देते हुए धारा 452 भादवि में एक एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक एक हजार रु. का अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादवि में पांच पांच सौ रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा करने में व्यतिक्रम होने पर दोनो अभियुक्तों को एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।