रतलाम - सेंट जोसफ कान्वेट स्कूल की परेशानी बढ़ी,बिना अनुमति प्राचीन बरगद का वृक्ष काटने के मामले में नगर निगम ने किया न्यायालय मे वाद प्रस्तुत
रतलाम 25 अप्रैल(इ खबर टुडे) । सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल संचालक द्वारा स्कूल के गेट नम्बर 1 के पास स्थित बरगद के प्राचीन वृक्ष को काटने पर नगर पालिक निगम रतलाम ने सिस्टर निधि, प्रिसिंपल सेंट जोसेफ स्कूल मित्र निवास रोड, जय प्रकाश स्कूल संचालक सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल तथा अफजल कप्तान पिता अकरम खान निवासी हाथी खाना के विरूद्ध धारा 18 मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया।
ज्ञातव्य है कि 10 अप्रैल को सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल संचालक द्वारा स्कूल के गेट नम्बर 1 के पास स्थित प्राचीन बरगद का वृक्ष बिना अनुमति के काटने की सूचना मिलने महापौर प्रहलाद पटेल स्थल पर निगम अधिकारी व उद्यान पर्यवेक्षकों के साथ पंहूचे जहां वृक्ष कटा पाया जाने पर महापौर ने निगम अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, निगम अधिकारियों ने मौके पर पंचनामा बनाया गया तथा इलेक्ट्रीक कटर मशीन, रस्सा व पेड़ की लकड़ी को जब्त किया गया था।
महापौर प्रहलाद पटेल के साथ निगम अधिकारियों ने मौके पर पाया कि स्कूल के गेट नम्बर 1 के पास स्थित प्राचीन बरगद के पेड़ को बिना अनुमति काटा गया जो कि धारा 18 मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 का घोर उल्लघंन है।
महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार प्राचार्य, सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल रतलाम के विरूद्ध प्राचीन बरगद के वृक्ष बिना अनुमति के काटे जाने पर एफआईआर दर्ज किये जाने हेतु थाना प्रभारी स्टेशन रोड़ को पत्र लिखा गया था जिस पर आज दिनांक तक स्कूल प्रशासन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने पर नगर निगम द्वारा स्कूल प्रशासन के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जिला रतलाम को वाद प्रस्तुत किया।
4 दुकानदारों डिस्पोजल का उपयोग करने पर 4 दुकानदारों पर हुआ जुर्माना
नगरीय क्षेत्र रतलाम में चाय-कॉफी के डिस्पोजल व अमानक पॉलीथीन के उपयोग, निर्माण, भण्डारण व विक्रय पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही के तहत चाय-कॉफी के डिस्पोजल का उपयोग करने व गंदगी करने पर 4 दुकानदारों पर जुर्माना किया।
चाय-कॉफी के डिस्पोजल का उपयोग करने पर स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा बजरंग डेरी धानमण्डी पर 500, भगवती रेस्टोरेंट हाट रोड, जय मॉं दुद्धेश्वरी, जय भेरूनाथ रेस्टोरेंट गायत्री टॉकिज रोड पर 250-250 रूपये का जुर्माना कर डिस्पोजल जब्त कर भविष्य में इसका उपयोग ना करने की समझाईश दी।
उक्त कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह के निर्देशन में झोन प्रभारी किरण चौहान, आशीष चौहान के अलावा वार्ड प्रभारी संतोष खरे आदि के द्वारा की गई।