ज्वलनशील स्थानों पर पटाखों के क्रय - विक्रय, भण्डारण, परिवहन गतिविधियां प्रतिबंधित
रतलाम 16 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली, (एनजीटी) सेंट्रल जोन भोपाल के पारित निर्देशों के परिपालन में व क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन के निर्देशानुसार जिले की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।
रतलाम जिले में पटाखे जिनके निर्माण में Barium salt का उपयोग किया गया हो। लड़ी (जुड़े हुए पटाखें) में बने पटाखें, पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 04 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक हो। पटाखे जिनके निर्माण में antimony, lithium, mercury, arsenic, lead, strontium chromate का उपयोग किया गया हो। पटाखों का ई-कामर्स कंपनीयों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय, रात्रि 07:00 बजे से पहले तथा रात्रि 10:00 बजे के बाद पटाखे जलाना, त्योहारों के दौरान घोषित शांत क्षेत्रों अर्थात अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण सस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखा जलाना, आयुध निर्माणियों, पेट्रोल पंप, गैस गौदाम, पटाखा बजारों इत्यादि अन्य ज्वलनशील स्थानों पर पटाखों के क्रय-विक्रय, भण्डारण, परिवहन गतिविधियो को प्रतिबंधित किया गया है।
एडीएम डॉ. श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि पटाखा जलने के उपरांत उत्पन्न कचरें को ऐसे स्थानों पर न फैका जाए जहां पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेयजल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना ना हो। उक्त कचरे को एकत्रित कर नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारियों को सौंपा जाकर उचित प्रबंधन कराया जाए। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र के समस्त पटाखा निर्माताओं, भण्डारणकर्ताओं एवं लायसेंस विक्रेताओं से संदेहास्पद प्रतिबंधित पटाखों की स्थिति में सेम्पल लेकर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध विस्फोटक नियमों तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।