मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी किया निर्देश / पुलिस कोलिख कर देना होगा गिरफ्तारी का आधार
भोपाल,17 अप्रैल (इ खबर टुडे ) । प्रदेश में पुलिस यदि किसी व्यक्ति को अब गिरफ्तार करेगी तो उसे इसका ठोस कारण लिखित रूप में बताना होगा। सिर्फ मौखिक जानकारी पर्याप्त नहीं मानी जाएगी। पुलिस को यह जानकारी ऐसी भाषा में देनी होगी, जो गिरफ्तार व्यक्ति को ठीक से समझ में आ सके।
पुलिस मुख्यालय की सीआइडी शाखा ने इस संबंध में भोपाल-इंदौर के पुलिस आयुक्तों व सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के परिपालन में निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बनाम अन्य के मामले में छह नवंबर 2025 को यह आदेश जारी किया था।
इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानना उसका मौलिक अधिकार है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आरोपित को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की कम से कम दो घंटे पहले लिखित में उसे जानकारी देना अनिवार्य है। जानकारी नहीं देने पर गिरफ्तारी को वैध नहीं माना जाएगा।