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 जनगण़ना प्रशिक्षण से अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

 
 

रतलाम 12 अप्रैल(इ खबर टुडे) । भारत की जनगण़ना 2027 के प्रथम  चरण मकानसूचीकरण एवं मकानों की गण़ना दिनांक 01 मई से 30 मई 2026 तक होगी। नगरपालिक निगम क्षेत्र में इस कार्य के लिए नियुक्त प्रगणकों/पर्यवेक्षकों का प्रथम प्रशिक्षण सत्र दिनांक 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को आदेशित किया गया था लेकिन प्रशिक्षण के इस प्रथम सत्र में बगैर पूर्व सुचना के अनुपस्थित 11 कर्मचारियों को आयुक्त एवं प्रमुख जनगण़ना अधिकारी अनिल भाना आयुक्त एवं प्रमुख नगर जनगणना अधिकारी दुवारा के आदेश से कारण बताओ सुचना पत्र जारी करते हुए 24 घंटे में प्रतिउत्तर माँगा गया है ।


जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 5 एवं 11 के प्रावधान अनुसार जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किये गए लोकसेवको के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नही करने पर रूपए एक हजार तक का दंड और दोष सिद्ध होने पर तीन वर्षा की सजा दी जा सकती है। जनगणना के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे लोकसेवक दिलीप कुमार सिसोदिया सहा वर्ग 3 सामाजिक न्याय विभाग रतलाम, श्रीमती अंतिमबाला खराड़ी मा. शिक्षक शा.उ.मा.वि. क्रमांक 1 रतलाम, कैलाशचन्द्र सहायक शिक्षक शा.उ.मा.वि. क्रमांक 1, श्रीमती दुर्गा पालीवाल सहा. शिक्षक शा.उ.मा.वि. मेती नगर, श्रीमती आशा मकवाना प्रा. शिक्षक शा.उ.मा.वि. दिनदयाल नगर, अशोक सिंह पंवार जिला मलेरीया पुराना कलेक्टोरेट  , जितेन्द्र तम्बोली सहा. ग्रेड 2 जिला चिक्त्सिलय , श्रीमती ज्योती सोनी पर्यवेक्षक महिला बाल विकास नरसिंह वाटीका, श्रीमती दमपा व्यास जिला मलेरिया पुराना कल्ेक्टोरेट, वासुदेव मईडा प्रा. शिक्षक शा.न्यु विनोबा हाई. से. स्कुल , श्रीमती झम्मु डामोर शिक्षक शा.उ.मा.वि. क्रमांक 1 को उनके दुवारा जनगणना कार्य के अवहेलना करने के लिए जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 तथा म.प्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार दंड अधिरोपित करने एवं म.प्र.  सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण था अपील नियम 1966 अंतर्गत तत्काल निलम्बित किया जाना प्रस्तावित किया है ।

इसी प्रकार जनगणना कार्य की अवहेलना करने पर नगर पालिक निगम रतलाम के कंप्यूटर ऑपरेटर हितेश रान्वे तथा विक्रम सिंह गेहलोत और भृत्य राजेश डोडीया, युसूफ इस्माइल , आबिद हुसैन , सलीम मोहम्मद , एवं परमानन्द को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 24 घंटे में प्रति उत्तर चाहा गया है ।