रतलाम / सैलाना में धारा 163 लागू: बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
रतलाम, 29 अप्रैल (इ खबर टुडे)। लोक शांति और जनसामान्य के स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सैलाना अनुभाग में कड़े कदम उठाए हैं। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) तरूण जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण सैलाना राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार न्यायालय परिसर, अनुविभागीय कार्यालय (SDM Office), समस्त शासकीय कार्यालय, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दल, संगठन या समूह द्वारा धरना-प्रदर्शन करने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। किसी भी धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस या सभा के आयोजन से 24 घंटे पूर्व सक्षम अधिकारी से वैधानिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी स्थान पर भीड़ जमा करने, ज्ञापन देने या ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
कब तक प्रभावी रहेगा आदेश?
प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो आगामी 25 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के विरुद्ध विधि सम्मत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम श्री जैन के आदेश के अनुसार "क्षेत्र में कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी नागरिकों और संगठनों से सहयोग की अपेक्षा है।"