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 रतलाम पुलिस महकमे में बड़ी पदोन्नति: 270 से अधिक आरक्षक बने प्रधान आरक्षक, एसपी अमित कुमार ने जारी किए आदेश

 

 

​रतलाम,12जुलाई(इ खबर टुडे)। जिला पुलिस महकमे में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे आरक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अंतर्गत जिला बल संवर्ग के आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर स्थानापन्न/अस्थाई रूप से पदोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद पुलिस विभाग में हर्ष का माहौल है।  

​जारी शासकीय आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा विधिक परामर्श के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे। इसी अनुक्रम में रतलाम एसपी कार्यालय द्वारा 'संयुक्त उपयुक्तता सूची' तैयार कर योग्य आरक्षकों को रक्षित केंद्र रतलाम में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रधान आरक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नत किया गया है।  

​संवर्गवार पदोन्नति की स्थिति
​जारी सूची में अलग-अलग संवर्गों के कुल 273 आरक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिला है, अनुसूचित जनजाति  (SC) संवर्ग में आर-219 बाघसिंह (रक्षित केंद्र), आर-283 गलसिंह (सरवन), आर-357 मुकेश (माणकचौक), आर-543 नवीन मैसी (जावरा शहर), आर-116 निकोलस (ताल) सहित कुल 51 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाया गया है।  

अनुसूचित जाति (SC) संवर्ग में आर-467 नागेश्वर (रक्षित केंद्र), आर-393 रामचन्द्र जाटव (सैलाना), आर-287 विक्रमसिंह (शिवगढ़), आर-ललित वर्मा (विशेष शाखा रतलाम) सहित कुल 42 आरक्षकों को पदोन्नति मिली है।  

​अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग (UR/OBC) संवर्ग में संयुक्त सूची में सबसे अधिक 180 आरक्षकों के नाम शामिल हैं, जिनमें आर-489 गोपालसिंह (रक्षित केंद्र), आर-667 राजेन्द्रसिंह (स्टेशन रोड), आर-87 अशरफखां (रक्षित केंद्र), आर-381 सुभाषसिंह (माणकचौक), आर-465 बद्रीलाल (औद्योगिक क्षेत्र जावरा) आदि वरिष्ठ आरक्षक शामिल हैं।  

​कार्यवाहक प्रभार वाले पुराने आदेश निरस्त
​आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी जीओपी 148/2021 के प्रावधानों के तहत पूर्व में समय-समय पर जारी किए गए आरक्षक से 'कार्यवाहक प्रधान आरक्षक' (Acting HC) के सभी प्रभार संबंधी आदेश इस नए नियमित पदोन्नति आदेश की दिनांक से स्वतः निरस्त माने जाएंगे।  

​कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी पदोन्नति
​यह समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में इस संबंध में पारित किए जाने वाले आदेशों के अध्यधीन रहेंगी।  

​वेतन निर्धारण के लिए एक माह का समय
​पदोन्नत हुए सभी शासकीय सेवकों को वेतन निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही इन्हें नियमानुसार नए पद के वेतन-भत्ते प्राप्त होंगे।  

​एसपी अमित कुमार ने सभी राजपत्रित अधिकारियों, रक्षित निरीक्षकों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि यदि किसी आरक्षक को इस उपयुक्तता सूची के संबंध में कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत करना है, तो वे 3 दिनों के भीतर मय अभिमत के कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।