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एसआईआर (SIR )प्रक्रिया में कोई खामी नहीं पाई गई और यह आगे भी जारी रहेगी', EC को मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

 
 नई दिल्ली, 27 मई (इ खबर टुडे)।  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूचियों के लिए शुरू की गई ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार देते हुए चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल इसलिए इस प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि यह मतदाता सूची संशोधन की सामान्य प्रक्रिया से अलग है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है और एसआईआर (SIR) उसी अधिकार के दायरे में की जा रही प्रक्रिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया पूरी तरह कानून के अनुरूप है। कोर्ट ने यह भी माना कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज मनमाने नहीं हैं। पीठ ने कहा, 11 दस्तावेजों पर विचार किए जाने और हमारे आदेश के बाद आधार कार्ड को भी शामिल किए जाने के चलते यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज अनुचित हैं।