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रतलाम: जन्म-मृत्यु के विलंबित पंजीयन के लिए नई व्यवस्था लागू, तहसीलदार और नायब तहसीलदार हुए अधिकृत

कलेक्टर श्री कटेसरिया ने दिए निर्देश
 

​रतलाम, 08 अक्टूबर (इ खबर टुडे)। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देशों के अनुपालन में जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के नए प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावशील कर दिए गए हैं। इसके तहत विलंबित पंजीयन के मामलों में अनुमति जारी करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र तय किए गए हैं।

​कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अजय कटेसरिया ने इस संबंध में जिले में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।

​समय सीमा के अनुसार पंजीयन की प्रक्रिया
यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 1 वर्ष बाद लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसके पंजीयन का आदेश संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं पदेन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जारी करेंगे। यदि घटना की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद दी जाती है, तो इसका पंजीयन केवल फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी) के आदेश पर ही संभव होगा।

​जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्रों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार इन सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों के आधार पर ही पंजीयन का कार्य पूरा करेंगे। कलेक्टर श्री कटेसरिया ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदारों और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों को नए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।