{"vars":{"id": "115716:4925"}}

 रतलाम / किराना और नमकीन दुकानों में पैकेज बंद वस्तुएओ में मिली गड़बड़िया, नापतौल विभाग ने जप्त की खाद्य सामग्री 

 
 

रतलाम 24 दिसंबर(इ खबर टुडे)। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह एवं नियंत्रक नाप तौल म. प्र. भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में निरीक्षक नापतौल श्री भारत भूषण द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस - 24 दिसंबर के तारत्म में उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु साप्ताहिक विशेष जांच का अभियान चलाया गया जिसमें पैकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण किया। 

निरीक्षण  के दौरान सर्वोत्तम किराना, जवाहर नगर, कमल मार्केटिंग, सैलाना रोड, शिवानन्द मार्केट, जवाहर नगर, अंकित नमकीन सेंटर, जवाहर नगर, मोदी ट्रैडर्स, जवाहर नगर, भोलेनाथ के नमकीन, मुक्तीधाम रोड, नेहा किराना अलकापुरी, त्रिशा आर्गेनिक फुड अंबे चौक, गौरवदीप डिपार्टमेन्टल स्टोर्स इंद्रलोक नगर, कैलाश कैथुनिया गजक एवं मुंगफली चिक्की निर्माण नयागांव, सांई नाथ नमकीन भण्डार राधाकृष्ण मंदिर, रतलाम की दुकानों पर पैकेज बंद वस्तुओं पर नियमानुसार आवश्यक घोषणाऐं नहीं पाये जाने पर और विक्रय हेतु दुकान में प्रदर्शित करके रखने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम के सहपठित विधिक माप विज्ञान (पैकेज बंद वस्तुऐं) नियम के उल्लघंन और दण्डनीय होने से अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जांच दल में विभागीय कर्मचारी एवं अन्य कैलाशचन्द्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल उपस्थित थे।

उपरोक्त दुकानों से जप्ती किये पैकेज बंद वस्तुओं के निर्माता, पैक कर्ता और विपणनकर्ता के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई है। उपभोक्ता पैकेज बंद वस्तुओं को खरीदते समय निर्माता/पैक कर्ता का नाम व पूर्ण पता, वस्तु का नाम, वस्तु की शुद्ध मात्रा, वस्तु का एम.आर.पी. (सभी करों सहित), युनिट सेल प्राइज जैसी घोषणाएं अवश्य देख।उपभोक्ता शिकायत करने के लिये व्यक्ति अथवा कार्यालय का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल पता के साथ-साथ एम.आर.पी. से अधिक पर विक्रय करना या एम.आर.पी. को काटकर/मिटाकर/स्टीकर लगाकर बड़ाया गया हो तो विभाग को शिकायत कर सकतें है।