" इ खबर टुडे" की खबर का असर : तेज ध्वनि वाले DJ पर पुलिस का बड़ा एक्शन
** तीनो थानों पर दर्ज हुए प्रकरण
** पुलिस कार्यवाही से मचा हड़कंप
रतलाम, 26 अगस्त(इ खबर टुडे)। शहर में बुधवार सुबह ईद-मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने और पुलिस प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। सबसे पहले इ खबर टुडे ने यह विषय उठाया था। इ खबर टुडे की खबर का ही असर है कि आम जनता की असुविधा और अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 8 डीजे संचालकों के खिलाफ विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज कर 4 वाहन ज़ब्त कर लिए हैं। वहीं यातायात पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के संचालित 2 डीजे वाहनों पर 30,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया।
शहर के प्रमुख बाजारों से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में डीजे शामिल किए गए थे। इनकी आवाज इतनी भयानक और कानों को बहरा करने वाली थी कि राहगीर, दुकानदार और रहवासी हैरान-परेशान हो गए। कई नागरिकों ने सोशल मीडिया के जरिए इस अत्यधिक शोर का कड़ा विरोध जताया। प्रमुख न्यूज़ वेब पोर्टल इ खबर टुडे ने भी इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए यह प्रश्न भी खड़ा किया था कि इनके विरूद्ध कार्यवाही होगी या नहीं?
इसी दौरान एक दुखद घटना भी घटी। जुलूस के बीच वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद नासिर कुरैशी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन और स्थानीय लोग उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, पार्षद कुरैशी की मृत्यु हार्ट अटैक (दिल का दौरा) पड़ने से हुई है।
जुलुस समाप्ति के बाद पुलिस प्रशासन ने नियमो के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए डीजे संचालको के की विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले डीजे संचालकों पर शहर के तीन थानों में कानूनी शिकंजा कसा गया है। इनमे से माणक चौक थाने पर 5 डीजे संचालकों की विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है जबकि स्टेशन रोड थाना पर 2 डीजे संचालकों और दीनदयाल नगर थाना पर 1 डीजे संचालक के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही कुल 8 दर्ज मामलों में से पुलिस ने मौके से 4 डीजे वाहन जब्त भी कर लिए है।
इसके साथ ही, यातायात डीएसपी आनंद सोनी ने सभी वाहनों के दस्तावेजों की जांच की और कागजात न पाए जाने पर वाहन क्रमांक MP 13 GA 6634 पर 20,000 का जुर्माना, और वाहन क्रमांक MH 03 CP 6095 पर 10,000 रु की चालानी कार्रवाई की है ।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर की शांति, कानून-व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा।