स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई: 21 बसों की जांच, 4 वाहनों से वसूला जुर्माना; कुल 36,500 रुपए का शमन शुल्क
रतलाम, 05 जुलाई (इ खबर टुडे)। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। जिला परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लोरे एवं उनके कार्यालयीन स्टाफ द्वारा शनिवार को जिले के विभिन्न स्कूलों में संचालित होने वाले 21 स्कूली वाहनों की बारीकी से चेकिंग की गई। इस विशेष अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई, वहीं अन्य यात्री व मालवाहकों को मिलाकर कुल 36,500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।
परिवहन अधिकारी ने बताया कि चेकिंग के दौरान स्कूल बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी (PUC), आपातकालीन खिड़की व दरवाजे, व्हीएलटीडी (VLTD) डिवाइस, प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म सिस्टम, पैनिक बटन और एचएसआरपी (HSRP) नंबर प्लेट की जांच की गई। सुरक्षा के लिहाज से वाहनों को चलाकर उनके स्पीड गवर्नर को बारीकी से चेक किया गया, जो चालू हालत में पाए गए और वाहनों की गति भी नियंत्रित मिली।
इन कमियों पर लगा जुर्माना
जांच के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई। एक स्कूल वाहन का वैध बीमा नहीं होने पर 5,000 रुपए का समझौता शुल्क वसूला गया। तीन वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) वैध नहीं होने पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दो स्कूल वाहनों के वाइपर और इंडिकेटर चालू नहीं मिलने पर स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इन्हें दुरुस्त करवाकर वाहन को दोबारा निरीक्षण के लिए आरटीओ कार्यालय में पेश करें।
चालकों को दी समझाइश
चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने वाहन चालकों को आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) और इमरजेंसी खिड़की/दरवाजे का सही उपयोग करने के तरीके भी समझाए।
अन्य यात्री व माल वाहनों पर भी चला डंडा
स्कूली वाहनों के अलावा परिवहन विभाग ने जिले में संचालित अन्य यात्री बसों और मालवाहक वाहनों पर भी मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की। इन अन्य वाहनों से 16,500 रुपए का दंड वसूला गया। इस प्रकार, स्कूली और अन्य वाहनों को मिलाकर विभाग ने कुल 36,500 रुपए का समन शुल्क वसूल किया। विभाग की इस कार्रवाई से नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले ऑपरेटरों में हड़कंप मचा रहा।