जनपद पंचायत की राशि का मामला 30 दिन में हल करे ,रतलाम कलेक्टर को हाईकोर्ट का आदेश
रतलाम,11 मई (इ खबर टुडे)। जनपद पचांयत में सदस्यों को विकास कार्यो के लिए राशि वितरण में भेदभाव का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को इस मामले के निराकरण के आदेश दिए है।
रतलाम जनपद पंचायत में राशि वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए जनपद सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबहादूर सिंह राठौर उर्फ गुड्डू बना ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
याचिकाकर्ता के एडवोकेट अनोखीलाल खारोल के मुताबिक जनपद पंचायत के सदस्य बलबहादूरसिंह की याचिका के अनुसार 29 मार्च 2025 को जनपद पंचायत के संकल्प के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त 15 वें वित्त आयोग की 1 करोड़ 55 लाख की राशि का आंवटन जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से किया गया है। याचिका में कलेक्टर को सदस्यों को राशि वितरण में भेदभाव की शिकायत जनसुनवाई में करने एवं निराकरण नही होने की भी जानकारी दी गई।
इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने कहा कि पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 84 एवं 85 के तहत राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी राज्य सरकार की किसी भी पंचायत की कार्यवाही का निरीक्षण कर सकता हैं। कलेक्टर द्वारा शिकायत के निराकरण के पहले याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इसलिए कोर्ट ने रतलाम कलेक्टर को आदेशित किया है कि इस मामले का निराकरण सभी पक्षो को सुनकर अगले 30 दिवस में करे। जिले में ये पहली बार है कि जनपद पंचायत में विकास कार्यो की राशि वितरण में भेदभाव को लेकर कोई सदस्य हाईकोर्ट तक गया है।