काशीनाथ का नोहरा में प्रस्तावित सब्जी मंडी के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, यथास्थिति के निर्देश
रतलाम,06 नवंबर (इ खबर टुडे)। शहर के काशीनाथ का नोहरा क्षेत्र में प्रस्तावित सब्जी मंडी के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए संबंधित अनावेदकों को नोटिस जारी किए हैं तथा मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत शर्मा एवं अधिवक्ता उत्कर्ष राजपुरोहित ने उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी की।
याचिका में प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता, क्षेत्र की संकरी सड़कों, यातायात, पार्किंग एवं स्वच्छता संबंधी संभावित समस्याओं को उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि क्षेत्र के आसपास पहले से सब्जी मंडियां संचालित हैं, ऐसे में प्रस्तावित स्थल पर एक और मंडी स्थापित किए जाने से स्थानीय निवासियों को असुविधा हो सकती है।
याचिका का उद्देश्य सब्जी मंडी का विरोध करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित में प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता की न्यायिक समीक्षा कराना है।
न्यायालय ने संबंधित अनावेदकों को नोटिस जारी कर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा अभी अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है।