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शासकीय उचित मूल्य दुकान में 5.09 लाख रुपये का गबन: सेल्समैन को 3 साल की सजा

 

 

रतलाम, 07 अक्टूम्बर(इ खबर टुडे)। शासकीय उचित मूल्य दुकान में 5.09 लाख रुपये की राशि का गबन करने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सेल्समैन क्षितिज ठाकुर (46), निवासी समता परिसर, रतलाम को दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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मामला दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र का है। विपणन एवं प्रक्रिया सहकारिता संस्था मर्यादित, रतलाम के प्रबंधक रामगोपाल शर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्राम हरथली, सागौद, पलसोड़ी, रामपुरिया, राजपुरा और बिबड़ौद में 06 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जाता है।
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जांच के दौरान ग्राम बिबड़ौद स्थित दुकान में पदस्थ सेल्समैन क्षितिज ठाकुर द्वारा खाद्यान्न व केरोसिन बिक्री की पूरी राशि संस्था में जमा न कराने की गड़बड़ी सामने आई। अभिलेखों के अवलोकन पर वर्ष 2018-19 में 2,83,716.12 रुपये और अन्य अवधि में 5,56,543.65 रुपये, यानी कुल 9,43,335.77 रुपये बकाया पाए गए थे।

​बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं लौटाई पूरी राशि
संस्था द्वारा सख्ती करने पर अभियुक्त ने सितंबर 2019 में अलग-अलग किश्तों में कुल 4,33,720 रुपये जमा कराए, लेकिन इसके बावजूद 5,09,615.77 रुपये की राशि बकाया रह गई। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जब बची हुई राशि जमा नहीं की गई, तब संस्था प्रबंधक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

​जमानत की शर्त पर जमा की थी राशि
मामले में पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक व शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि पुलिस विवेचना और चालान पेश होने के बाद हाईकोर्ट ने अभियुक्त को बकाया 5.09 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी थी। इसके पालन में अभियुक्त ने गबन की राशि जमा कर दी थी। हालांकि, अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर सेल्समैन को गबन की धारा में दोषी मानते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई।