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रतलाम / तलवार से जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को 3-3 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

 
रतलाम, 12 जून(इ खबर टुडे ) । रतलाम के अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया के न्यायालय ने तलवार से जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुँचाने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों आरोपियों, अशोक और राजाराम, को दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 11,000 के अर्थदंड (जुर्माने) से दंडित किया है। 


​अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 11 फरवरी 2021 की है। जब ​फरियादी भारत पिता गोविन्द कुमावत अपनी मोटरसाइकिल से रतलाम जाने के लिए निकला था। जैसे ही वह ग्राम उनी के आगे पहुँचा, सुबह करीब 11:30 बजे पीछे से ग्राम पीपलखुटा के रहने वाले आरोपी अशोक पिता गिरधारी और राजाराम पिता भुवान मोटरसाइकिल से आए।

​आरोपियों ने फरियादी की चलती बाइक पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद राजाराम ने जान से मारने की नीयत से भारत के सिर पर तलवार से वार किया। फिर अशोक ने भी राजाराम से तलवार छीनकर भारत पर हमला कर दिया। फरियादी ने अपने हाथों से बचाव करने की कोशिश की, जिससे उसके दोनों हाथों और गले पर तलवार लगने से वह लहूलुहान हो गया।

​भीड़ जुटती देख भागे आरोपी
​फरियादी की चीख-पुकार सुनकर मौके पर दिनेश गुर्जर, रूपसिंह और गाँव के कई अन्य लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को अपनी ओर आता देख दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित के भाई सोनू ने उसे तुरंत अस्पताल पहुँचाया और थाना बिलपांक में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई।

​कोर्ट ने सुनाई यह सजा
​बिलपांक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आरोपी अशोक के पास से घटना में इस्तेमाल की गई तलवार भी जब्त की गई थी।

पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश किए जाने के बाद मामले का विचारण चला। गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए अशोक व राजाराम को 326/34 (IPC) की धारा के अंतर्गत 3-3 वर्ष का कारावास और अशोक को 25(1)(b) (आर्म्स एक्ट) के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई।

इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर कुल 11,000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से सशक्त पैरवी शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह चौहान ने की।