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नगर  निगम निजी भूमि पर बना रही थी पेयजल टंकी,कोर्ट ने दिया काम रोकने का आदेश

अमृत सागर उद्यान के सामने पेयजल टंकी के  निमार्ण  का मामला 
 
 

रतलाम,12 मई (इ खबर टुडे)। अमृत सागर तालाब क्षेत्र में पानी की सप्लाई उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा जिस स्थान पर पेयजल टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वह निजी जमीन निकली। भूमिस्वामी द्वारा इस मामले में जब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया तो कोर्ट ने टंकी निर्माण पर रोक लगा दी। 

उल्लेखनीय है कि उक्त जमीन का भूमि पूजन महापौर प्रहलाद पटेल द्वारा किया गया था।  नगर पालिक निगम द्वारा  उक्त जमीन की बिना किसी  जांच-पडताल के मनमाने तौर पर पेयजल टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस पर जमीन मालिक की  ओर से मौके पर जाकर निर्माण कार्य रूकवाने का प्रयास किया तो   ठेकेदार द्वारा जमीन मालिक को निर्माण कार्य रोकने से मना कर दिया गया।ठेकेदार ने जे.सी.बी.से जमीन पर बडा सा खड्‌डा खोद दिया।  

 जमीन मालिक श्रीमती फातिमा बाई पति कुतुबुद्दीन और उनकी दो पुत्रियों  ने मौके के फोटोग्राप्स खींच कर अपने अधिवक्ता  विस्मय अशोक चत्तर के माध्यम से कमिश्नर नगर पालिक निगम रतलाम व मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध न्यायालय की शरण ली।  न्यायालय के समक्ष जमीन मालिक ने उपरोक्त जमीन की  मालिकी के संबंध में दस्तावेज रजिस्ट्री प्रस्तुत की और बताया कि नगर पालिक निगम द्वारा पेयजल टंकी का निर्माण कार्य चालू करने के पहले वादग्रस्त भूमि को अधिगृहण किए बिना ही निर्माण कार्य चालू कर दिया, और बहुत बडा गड्‌डा खोद दिया है। 

 जिला  न्यायालय की षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सुश्री मुग्धा कुमार ने  अधिवक्ता विस्म्य अशोक चत्तर के तर्कों से सहमत होकर जमीन मालिक फातिमा बाई  के पक्ष में स्टे आदेश पारित कर दिया और कोर्ट ने माना कि उक्त जमीन पर यदि अतिक्रमण कर लिया गया तो निश्चित रूप से जमीन मालिक को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जमीन मालिक की ओर से प्रकरण की सफलतम् पैरवी अधिवक्ता विस्मय अशोक चत्तर ने की।