रतलाम / कोल्ड ड्रिंक पर MRP से अधिक वसूलने और बिना सत्यापन के तौल कांटों का उपयोग करने वाली 9 दुकानों पर केस दर्ज
रतलाम, 16 जून(इ खबर टुडे)। जिले में उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी रोकने और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ नापतौल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने विशेष जांच पखवाड़े के तहत रतलाम और जावरा की कुल 9 नामचीन दुकानों और रेस्टोरेंट्स के विरुद्ध विभागीय अधिनियमों के तहत अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। यह कार्रवाई नापतौल मध्यप्रदेश के नियंत्रक ब्रजेश सक्सेना एवं कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशों पर निरीक्षक/सहायक नियंत्रक भारत भूषण के नेतृत्व में की गई।
विभागीय टीम ने कार्रवाई के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया। बीते दिन मंगलवार को नापतौल विभाग के सुधारक अनुज्ञप्तिधारी मयंक गोयल को फर्जी ग्राहक बनाकर इन दुकानों पर अलग-अलग ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट-ड्रिंक खरीदने भेजा गया। जांच में सामने आया कि ये दुकानें पैकेट पर छपे घोषित मूल्य (MRP) से 5 से लेकर 15 रुपए तक अधिक वसूल रही थीं। यह विधिक मापविज्ञान (पैकेज वस्तुएं) नियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
उक्त दुकान/संस्था पर विभागीय सुधारक अनुज्ञप्तिधारी मयंक गोयल को ग्राहक बनाकर अलग-अलग ब्राण्ड की कोल्ड ड्रिंक एवं फूट-ड्रिक पैकेज वस्तु को क्रय कराया गया जिसमें उपरोक्त दुकान/संस्था द्वारा कोल्ड ड्रिंक एवं फूट-ड्रिंक के पैकेजों पर कंपनी द्वारा घोषित मूल्य पर 5 रुपये से 15 रूपये तक अधिक मूल्य पर विक्रय करना पाया गया जो विधिक मापविज्ञान (पैकेज वस्तुएँ) नियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है।
अधिक मूल्य वसूलने पर मे. दी फूड गार्डन (महू-नीमच रोड, जावरा), मे. होटल श्री रामाय पैलेस (महू-नीमच रोड, जावरा), मे. शिवकृपा रेस्टोरेंट (महू रोड बस स्टैंड, रतलाम), मे. श्री कृष्णा आइसक्रीम पार्लर एंड जूस सेंटर (महू रोड बस स्टैंड, रतलाम), मे. शक्तावत मोबाइल गैलरी - कोल्ड ड्रिंक एवं जनरल सामग्री (महू रोड बस स्टैंड, रतलाम), मे. आभास नमकीन एवं कोल्ड ड्रिंक (महू रोड बस स्टैंड, रतलाम), मे. क्रीम एंड क्रंच - अमूल उत्पाद विक्रेता (मित्र निवास रोड, रतलाम) दुकानों पर प्रकरण दर्ज हुआ।
बिना सत्यापन के चल रहे थे तौल कांटे और बांट
कार्रवाई के दौरान टीम ने रतलाम बस स्टैंड स्थित दो प्रसिद्ध खाद्य प्रतिष्ठानों पर भी छापा मारा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक व मैकेनिकल तौल उपकरणों और लोहे के बांटों का नियमानुसार समय पर नापतौल विभाग से सत्यापन (Verification) और मुद्रांकन (Stamping) नहीं कराया गया था। विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के उल्लंघन के मामले में इन पर भी केस दर्ज किया गया है।
इन पर हुई कार्रवाई
मे. होटल माँ गुरुकृपा रेस्टोरेंट (महू रोड बस स्टैंड, रतलाम) — 1 इलेक्ट्रॉनिक और 1 मैकेनिकल तौल उपकरण जब्त/केस दर्ज।
मे. आनंद दूध भंडार - मावा एवं पनीर विक्रेता (महू रोड बस स्टैंड, रतलाम) — 13 नग लोहे के बांट बिना सत्यापन के पाए गए।
जांच दल में ये रहे शामिल
इस विशेष कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में सहायक नियंत्रक भारत भूषण के साथ कैलाशचंद्र शर्मा, मोहनलाल खेर, गौतमलाल मईडा और मयंक गोयल शामिल थे। विभाग ने चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं से तय मूल्य से अधिक वसूलने और बिना सत्यापन के तौल उपकरणों का उपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।