{"vars":{"id": "115716:4925"}}

 डोडाचूरा तस्करी मामले में आलोट न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा,एक लाख का अर्थदंड भी 

 
 

रतलाम,01 अप्रैल(इ खबर टुडे) ।  जिले के आलोट में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में विशेष न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संदीप कुमार सोनी ने ,मंगलवार को दिए अपने फैसले में आरोपी भंवरसिंह डामोर (32) निवासी बरमण्डल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि 25 अक्टूबर 2024 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद इंडिगो कार में डोडाचूरा की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ौद रोड स्थित रेलवे लाइन के पास दबिश दी, जहां तीन संदिग्ध व्यक्ति कार में बैठे मिले। पुलिस को देखकर दो आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि भंवरसिंह को पकड़ लिया गया।

तलाशी के दौरान कार से तीन कट्टों में भरा कुल 51.480 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 (सी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान अन्य तीन आरोपियों—गणपत मालवीय, दिलीप डामोर और मुश्ताक खां—को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन न्यायालय में साक्ष्यों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आरोपी भंवरसिंह के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त और ठोस हैं, जिसके आधार पर उसे दोषी ठहराया गया। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमार गोयल ने प्रभावी पैरवी की।

यह फैसला क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है।