रतलाम न्यायालय का फैसला: धारदार धारिये से हमला करने वाले आरोपी को 5 साल का सश्रम कारावास
रतलाम,11सितंबर(इ खबर टुडे)। रंजिश के चलते जानलेवा हमला करने के एक चर्चित मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश परमानन्द चौहान की अदालत ने अभियुक्त भैरूलाल को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 6,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन द्वारा इस मामले को चिन्हित श्रेणी में रखा गया था।
घटना 19 फरवरी 2022 की रात करीब 2 बजे की है। फरियादी नानूराम जब अपने खेत के कुएं पर सिंचाई (पाणत) करने गया था, तभी झाड़ियों में छिपे गांव के ही आरोपी भैरूलाल उर्फ भैरू (35 वर्ष, निवासी ग्राम बहादुरपुर जागीर) ने रास्ता रोककर उस पर धारदार धारिये से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में फरियादी के चेहरे (आंख से नाक तक) और बचाव करने पर हाथ की हथेली पर गंभीर चोटें आई थीं।
हमले की मुख्य वजह करीब 7-8 माह पुराना विवाद था, जिसमें फरियादी ने आरोपी को समझाया था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने हत्या की नीयत से यह हमला किया था।
अदालत का निर्णय और सजा
थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में मामला दर्ज होने के बाद विवेचना अधिकारी बी.एस. राठौर व प्रतापसिंह भदौरिया द्वारा जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में पेश दस्तावेजी, चिकित्सीय साक्ष्यों और कुल 24 गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
न्यायालय ने 10 सितंबर को निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त भैरूलाल को धारा 326 भादवि 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड, धारा 25 (1-बी)(बी) आर्म्स एक्ट 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड, धारा 341 भादवि 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी तत्कालीन अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय कुमार पारस एवं विशेष लोक अभियोजक श्री अमित कुमार छारी द्वारा की गई।