जावरा में 55 किलो अवैध डोडाचूरा तस्करी के आरोपी को 10 साल की कठोर जेल, 1 लाख रुपये जुर्माना
रतलाम,11 सितंबर(इ खबर टुडे)। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जंगबहादुर सिंह राजपूत की अदालत ने 55 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ डोडाचूरा का अवैध रूप से परिवहन करने वाले आरोपी रूपप्रतापसिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार छारी ने बताया कि 1 फरवरी 2022 को थाना बड़ावदा पुलिस बीट भ्रमण पर थी। भ्रमण के दौरान होल्डी रोड की तरफ जंगली लसुड़िया की ओर से एक संदिग्ध लोडिंग वाहन (MP 43 L 2507) तेज गति से आता दिखा। पुलिस टीम ने पीछा कर वाहन को रोका।
राहगीर पंचों के समक्ष पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम रूपप्रतापसिंह (22) पिता नारायणसिंह राजपूत, निवासी शक्करखेड़ी (थाना कालूखेड़ा) बताया।
वाहन से जब्त हुआ 55 किलो डोडाचूरा
संदेही के वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से तीन बोरों में भरा कुल 55 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर रासायनिक परीक्षण के लिए सैंपल सील किए और आरोपी के खिलाफ थाना बड़ावदा में धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
15 गवाहों की गवाही से साबित हुआ अपराध
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार छारी ने 15 गवाहों के कथन दर्ज करवाए और मजबूत तर्क रखे।
न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों को प्रमाणित मानते हुए आरोपी रूपप्रतापसिंह को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया और 10 साल के कठोर कारावास तथा 1,00,000 रुपये के जुर्माने की सजा से दण्डित किया।