रतलाम / रेलवे परिसर और ट्रेनों में गंदगी फैलाई तो अब लगेगा 1,000 जुर्माना
रतलाम,18 सितंबर(इ खबर टुडे)। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशन परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने, थूकने या स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों को 500 रुपये की जगह 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। भारत सरकार के राजपत्र (गजट) के माध्यम से इस नए प्रावधान को अधिसूचित कर दिया गया है।
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, पूर्व में इस तरह के मामलों में अधिकतम 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है।
जुर्माना न देने पर हो सकती है कोर्ट में पेशी
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति मौके पर जुर्माने की राशि का भुगतान करने से इंकार करता है, तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कोर्ट द्वारा ऐसे मामलों में अधिकतम 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
ट्रेनों के डिब्बों या रेलवे स्टेशनों पर निर्धारित डस्टबिन के अलावा कहीं भी कचरा या गंदगी फैलाना। परिसर में थूकना, पेशाब या शौच करना, स्नान करना और खाना पकाना। वाहनों, बर्तनों या कपड़ों को धोना, पशु-पक्षियों को दाना/खाना खिलाना और अनधिकृत रूप से सामान जमा करना। बिना अनुमति पोस्टर चिपकाना, दीवारों पर लिखना/चित्र बनाना या रेलवे संपत्ति को गंदा/विकृत करना।
वेंडर्स और हॉकर्स के लिए भी नियम सख्त
स्टेशनों पर काम करने वाले अधिकृत वेंडर्स और हॉकर्स को अपनी दुकानों के पास डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकान से निकलने वाले कचरे का सही निस्तारण करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।
रतलाम मंडल ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे स्वच्छ रेल अभियान में सहयोग करें और कचरा केवल डस्टबिन में ही डालें।