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 लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लापरवाही: रतलाम में समय सीमा पर आवेदन का निराकरण न करने पर सात ग्राम पंचायत सचिव दंडित

 

 

रतलाम, 27 अगस्त (इ खबर टुडे)। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण न करने पर रतलाम जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत आने वाली सात ग्राम पंचायतों के सचिवों को अपने दायित्वों में लापरवाही बरतने के कारण दंडित किया गया है।

​जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत बाजना की ग्राम पंचायत गडीगमना, रायपाड़ा, झरन्या व खेरदा; जनपद पंचायत जावरा की ग्राम पंचायत शक्करखेड़ी व हाट पिपलिया; तथा जनपद पंचायत रतलाम की ग्राम पंचायत नेगड्डा के सचिवों द्वारा शासकीय सेवाओं के आवेदन तय समय सीमा के भीतर निराकृत नहीं किए गए थे। प्रकरणों के समय-सीमा बाह्य पाए जाने पर जिला योजना अधिकारी द्वारा संबंधित पंचायत सचिवों पर यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

​जिला योजना अधिकारी द्वारा जारी किए गए दंड आदेश को संबंधित कर्मचारियों के सेवा अभिलेख (सर्विस रिकॉर्ड) में भी अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आम नागरिकों को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की मुख्य जिम्मेदारी है। जनता को समय पर सेवाएं न देने और कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।