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 रतलाम / शादी का झांसा देकर शोषण करने वाले आरोपी को 6 वर्ष का कठोर कारावास

 
 

रतलाम, 13 मार्च(इ खबर टुडे)। शादी का झांसा देकर अनुसूचित जनजाति की महिला का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी इरफान एहमद को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) रविन्द्र प्रतापसिंह चुण्डावत ने आरोपी को 6 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

​सहायक निदेशक अभियोजन श्रीमती आशा शाक्यवार के अनुसार, पीड़िता ने 21 अगस्त 2024 को थाना स्टेशन रोड पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया था कि आरोपी इरफान एहमद निवासी हरमाला रोड ने उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ रखा और तीन-चार महीनों तक उसका शारीरिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने अन्य आरोपियों (इरशाद और यूनुस) पर भी गंभीर आरोप लगाए थे।

​न्यायालय का फैसला और साक्ष्य
​प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अच्छुसिंह गोयल ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत:
​मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य डिजिटल साक्ष्य सकारात्मक डीएनए (DNA) रिपोर्ट इन वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी इरफान एहमद को भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत दोषी पाया। वहीं, मामले के दो अन्य आरोपियों (इरशाद अली और मो. यूनुस) को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया।