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रोडवेज  ड्राइवर कनेक्टर को अब हर महीने 3000 किलोमीटर बस चलाना अनिवार्य

 

रोडवेज में ऑफिस में काम करने वाले ड्राइवर-कंडक्टर को भी अब बसों पर चलना अनिवार्य होगा। ड्राइवर और कंडक्टर अब निर्धारित किलोमीटर चलने के बाद ही ऑफिस में काम कर सकेंगे। इस संबंध में रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर गुरुवार को कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांदमल वर्मा ने आदेश जारी किए हैं।

इसके तहत ड्राइवर-कंडक्टर को अब हर महीने 3 हजार किमी बसें चलानी होंगी। निर्धारित किमी का संचालन नहीं करने पर संबंधित ड्राइवर-कंडक्टर पर कार्रवाई होगी।

आदेशों में लिखा है कि रोडवेज में कई ड्राइवर-कंडक्टर बसों पर ड्यूटी नहीं कर ऑफिस में काम कर रहे हैं, इस वजह से बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ड्राइवर-कंडक्टर निर्धारित किमी तक बसों का संचालन नहीं करेगा तो उसका वेतन नहीं बनाया जाएगा।