Indian railway : अगर ट्रेन से कोई कर लेता है ताकिए ,चादर, कंबल जैसे लिनेन आइटम्स की चोरी ,तो क्या मिलेगी सजा
इंडियन रेलवे के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे की तरफ से तकिया और चादर ,कंबल जैसे लिनेन आइटम्स दिए जाते हैं। ताकि आरामदायक यात्रा कर सके।
परंतु यह सभी समान केवल यात्रा के समय इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं यात्रा पूरी होते ही इन सभी सामानों को वापस रेलवे को लौटाना अनिवार्य होता है इन्हें घर ले जाने पर रेलवे समान की चोरी माना जाता है।
इंडियन रेलवे के अधीनियम 1966 की धारा के तहत रेलवे की संपत्ति मैं कोई नुकसान पहुंचाना या चोरी करने पर सख्त कार्रवाई का नियम है। अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है या दोषी पाया जाता है तो 1 साल तक की जेल या 1000 तक का जुर्माना या दोनों सजा भी हो सकती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति बार-बार अपराध करने की श्रेणी में आता है या गंभीर मामले मैं पकड़ा जाता है तो 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
आर पी एफ अधिकारी समय समय पर रेलवे के यात्रियों की चेकिंग करते रहते हैं। अगर किसी के पास कंबल चादर तकिया जैसा सामान बिना वजह मिलता है और वह लौटता नहीं है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
इसमें अगर आपको भले ही लगता हो की रेलवे को एक चादर तकिए से क्या फर्क पड़ता है। परंतु जब हजारों यात्री ऐसा करते हैं तो इसका असर रेलवे की जेब पर सीधा पड़ता है। सिर्फ पश्चिम रेलवे जोन में 2017-18 के समय लाखों की संख्या में लीलन आइटम चोरी हुए थे जिससे रेलवे को कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।