भारतीय रेलवे के नियमों में बड़ा बदलाव: अब 'फाइन' नहीं 'पेनल्टी' लगेगी, लेडीज कोच में घुसने और थूकने पर भारी जुर्माना
नई दिल्ली, 19 जून (इ खबर टुडे)। भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार के 'जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026' को माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, रेलवे बोर्ड ने रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में बड़े बदलाव किए हैं।
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) शिवेंद्र शुक्ला द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इन नए संशोधित नियमों को देश के सभी जोनल रेलवे में जल्द ही एक औपचारिक अधिसूचना के साथ लागू कर दिया जाएगा। नए नियमों के तहत अब रेलवे परिसरों और ट्रेनों में कई तरह के अपराधों के लिए कोर्ट द्वारा लगाए जाने वाले 'फाइन' (जुर्माना) की जगह ऑन-द-स्पॉट 'पेनल्टी' (शास्ति) का प्रावधान किया गया है। अगर कोई यात्री इस पेनल्टी को चुकाने से इनकार करता है, तभी उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा जहाँ कोर्ट उस पर भारी जुर्माना या जेल की सजा सुना सकता है ।
जानें, किस गलती पर कितनी लगेगी पेनल्टी
बिना टिकट यात्रा (Sec. 137 & 138): बिना टिकट या धोखाधड़ी से यात्रा करने पर तय किराए के साथ न्यूनतम 500 रु. का अतिरिक्त प्रभार (Excess Charge) देना होगा।
दूसरों के टिकट पर सफर (Sec. 142): किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट (ट्रांसफर टिकट) पर यात्रा करते पकड़े जाने पर टिकट तो जब्त होगा ही, साथ ही न्यूनतम 500 रु. का अतिरिक्त चार्ज भी लगेगा ।
महिला कोच में घुसने पर सख्त कार्रवाई (Sec. 162): यदि कोई पुरुष यात्री जानबूझकर महिलाओं के लिए आरक्षित बोगी, कूपे या सीट पर बैठता है, तो उसे 2,500 रु. की पेनल्टी देनी होगी और ट्रेन से उतार दिया जाएगा। हालांकि, इस नियम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को छूट दी गई है।
नशा, उपद्रव और गाली-गलौज (Sec. 145): ट्रेन या स्टेशन पर शराब पीकर उपद्रव करने, अश्लील या गाली-गलौज वाली भाषा का प्रयोग करने और गंदगी/उपद्रव (Nuisance) फैलाने पर 1,000 रु. की पेनल्टी लगेगी। यदि चेतावनी के बाद भी कोई इसे दोहराता है, तो 6 महीने तक की जेल या 5,000 रु. तक का जुर्माना हो सकता है।
अनाधिकृत प्रवेश/ट्रेसपास (Sec. 147): रेलवे के पैसेंजर एरिया (यात्री क्षेत्र) में बिना अनुमति या बिना टिकट प्रवेश करने और बाहर न निकलने पर 500 रु. की पेनल्टी का प्रावधान है।
फेरी लगाना और भीख मांगना प्रतिबंधित (Sec. 144): बिना लाइसेंस ट्रेनों या स्टेशनों पर सामान बेचने (हॉकिंग) पर 2,000 रु. की पेनल्टी लगेगी ।
वहीं चौथी या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर1 साल तक की जेल और 5,000 रु. जुर्माने का प्रावधान है । रेलवे में भीख मांगने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
खतरनाक सामान ले जाना (Sec. 165): ट्रेनों में प्रतिबंधित या आपत्तिजनक सामान लाने पर कम से कम 10,000 रु. की भारी पेनल्टी चुकानी होगी ।
स्टाफ को तैयारियों के निर्देश
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों (PCCMs) को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी चेकिंग स्टाफ (CTI/TTE/Dy.CTI) को इन नियमों से अच्छी तरह अवगत करा दें, ताकि अधिसूचना जारी होते ही इन्हें बिना किसी परेशानी के प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।