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MP News: झूठा हलफनामा दिया, शहडोल कलेक्टर पर 2 लाख का जुर्माना

 

MP News: जबलपुर हाई कोर्ट ने शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह पर झूठा हलफनामा दाखिल कर अदालत को गुमराह करने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 2 लाख का जुर्माना लगाया है। यह राशि कलेक्टर को अपने व्यक्तिगत खाते से जमा करनी होगी। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए. के. सिंह की खंडपीठ ने कहा कि कलेक्टर द्वारा गलत तथ्यों के साथ हलफनामा दाखिल कर अदालत को भ्रमित करने की कोशिश की गई। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत की गई कार्रवाई से जुड़ा है। इसमें निर्दोष व्यक्ति सुशांत बैस को गलती से हिरासत में ले लिया गया, जबकि कार्रवाई की सिफारिश किसी और व्यक्ति के खिलाफ की गई थी।

एनाएसए क्यों लगाएं- यह नहीं बता पाया प्रशासन

शहडोल जिले में रेत निकासी ठेका कंपनी और ग्रामीणों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वर्ष 2024 में सुशांत बैस को एक मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया। मामला जमानती धाराओं में था, फिर भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सितंबर 2024 में कलेक्टर ने सुशांत बैस पर एनएसए के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव भेज दिया। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासन यह साबित नहीं कर सका कि एनएसए लगाने की आवश्यकता आखिर किस आधार पर थी।