मप्र में अब स्कूल बस संचालकों को इन नियमों का करना होगा पालन, वरना रद्द हो जाएगा लाइसेंस
MP News : मध्य प्रदेश के स्कूल बस चालकों के लिए सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। अब नियम के विरुद्ध कोई भी स्कूल बसों का संचालन नहीं कर पाएगा। जारी किए गए नए आदेश के अनुसार अगर बस में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चलेगा जांच अभियान
परिवहन विभाग के द्वारा नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा और अगर कोई भी बस नियम के विरुद्ध मिला तो उसे पर कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग और पुलिस के द्वारा स्कूल बस संचालकों को एक नोटिस भिजवा दिया गया है।
राज्य में लगातार होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग और पुलिस ने स्कूल वाहनों के नियमों की जानकारी देकर इसे पालन करने की हिदायत दी है ।
स्कूल बस संचालकों को देनी होगी यह जानकारी
आरटीओ अर्चना मिश्रा ने कहा कि स्कूलों को हमने एक चेक लिस्ट पर ईमेल से भेज दिया है। इसमें फिटनेस, परमिट,स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन यंत्र जैसी अनिवार्य नियमों की जानकारी मांगी गई है।स्कूल बसों के कंडक्टरों का भी पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी है। किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो स्कूल बस संचालक तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे।
मध्य प्रदेश में कई बार बस दुर्घटना हो चुका है जिसमें बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे यही वजह है कि अब सरकार बसों के सुरक्षा को लेकर सख्त हो गई है। बसों में किसी भी तरह की खामी पाई जाती है तो तुरंत बस संचालक को नोटिस भेजा जाएगा और अगर बस संचालक उसे खामी को जल्द ठीक नहीं करता है तो उसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा।