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Mp news: MP के लोक निर्माण विभाग(PWD )ने अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुशासनहीनता पर लगाई लगाम, सख्त आदेश जारी

 

मध्य प्रदेश PWD विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आज कड़े निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रमुख सचिव या प्रमुख अभियंता की अनुमति के बिना कार्यालय छोड़कर नहीं जा सकेगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

इससे पहले विभागीय अधिकारी अपनी उपस्थिति की सूचना केवल मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री या कार्यपालन यंत्री को देकर मुख्यालय छोड़ सकते थे, परंतु लगातार शिकायते मिलने के कारण यह व्यवस्था बदल दी गई है।

अब हर अधिकारी और कर्मचारियों को मुख्यालय से कहीं जाने से पहले उच्च स्तर पर स्वीकृति लेनी होगी।

छुट्टी के बाद भी देनी होगी उच्च अधिकारियों को जानकारी

नए आदेशों में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश से लौटने के बाद यदि मुख्यालय से बाहर जाना चाहता है तो उसे पहले ऊंचा अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी । ताकि विभाग में प्रदर्शिता बनी रहे।


नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई


यदि कोई भी कर्मचारी अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय से जाता है तो इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा और संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।