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मध्य प्रदेश में अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों के आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी

 

मध्य प्रदेश में अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों के आश्रितों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। लेकिन नियुक्ति मृत्यु के 7 वर्ष तक पद रिक्त होने पर दी जा सकेगी। यह नियम 1 अप्रैल 2025 के बाद लागू होंगे। अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृतक की पत्नी या आश्रित पति पात्र होंगे। यदि वे नियुक्ति नहीं लेना चाहें या योग्य न हों तो पुत्र, पुत्री को मौका मिलेगा। पात्र न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधू, विवाहित पुत्री, दत्तक संतान, अविवाहित भाई-बहन या उभयलिंगी संतान पात्र होंगे। सभी मामलों में शपथ पत्र देना जरूरी होगा और शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। एनएचएम में अभी 32 हजार संविदा कर्मचारी तैनात हैं।


नियुक्ति मृत्यु के 7 वर्ष तक पद रिक्त होने पर दी जा सकेगी।

पहली संतान के नाबालिग होने पर उसके व्यस्क होने के एक वर्ष के भीतर मौका मिलेगा।

पात्र सदस्य नहीं होने या पद रिक्त न होने की स्थिति में परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी या अर्धसरकारी सेवा में न हो।

अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी, पत्नी के मामले में छूट दी जाएगी

कौन रहेगा पात्र


इसके लिए प्रक्रिया क्या रहेगी :आवेदन सीएमएचओ कार्यालय में

करना होगा। सत्यापन के बाद आवेदन राज्य एनएचएम को भेजा जाएगा। दुर्घटना मृत्यु को प्राथमिकता दी जाएगी।

जिले में पद नहीं है तो अन्य में नियुक्ति संभव। प्रक्रिया 6 माह में करनी होगी।

क्या करना होगा ?: शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना होगा।

परिवार के सभी सदस्यों की सहमति का शपथ पत्र लगेगा