MP News: मप्र के इस जिले में 4837 परिवारों को जारी हुए नोटिस, अपात्र होने पर ई-राशनकार्ड निरस्त होंगे
MP News: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्रता सूची की पुनः समीक्षा में अब बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। मप्र के मुरैना जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 4837 संदिग्ध लाभार्थियों के परिवारों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें वे परिवार पाए जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है।
ऐसे लोग भी हैं जो 25 लाख से अधिक टर्नओवर वाले जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी, कंपनियों में निदेशक पद पर पदस्थ और आयकरदाता हैं। खाद्य विभाग द्वारा की डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन में यह खुलासा हुआ कई परिवार अब भी निशुल्क खाद्यान्न ले रहे हैं। विभाग ने साफ कर दिया अपात्र पाए जाने पर संबंधित परिवारों के ई-राशनकार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।
ऐसे सामने आई गड़बड़ी... कुछ के पास एक से अधिक घर या जमीन
केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रदेश के 64 लाख लोगों का डाटा जांच के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध कराया था। इस डाटा में स्पष्ट उल्लेख था कि पात्रता सूची में दर्ज ऐसे कई लोग हैं जिनकी सालाना आय निर्धारित सीमा से अधिक है। जिन पर जीएसटी रजिस्टर्ड फमें संचालित हैं या जो कंपनियों में निदेशक पद पर कार्यरत हैं।
इसके आधार पर जिले में व्यापक स्तर पर सर्वे कराया गया। जांच में पाया गया कि शहर और गांवों में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि है। कुछ परिवारों में एक से अधिक मकान पाए गए, जबकि कई कंपनी संचालक और आयकरदाता भी बीपीएल कार्डधारी एवं पात्रता पर्ची धारक के रूप में सूची में दर्ज मिले।
इन सभी को प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। अब इन्हें 15 दिन की समय सीमा के भीतर अपना पक्ष या आपत्ति प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित समय में जवाब न मिलने या गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में पात्रता पर्ची रद्द कर दी जाएगी।