MP News: आज से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, हर पेट्रोल पंप नजर बंद, नियम तोड़ने पर होगी जेल
MP News: बगैर हेलमेट दोपहिया गाड़ी चलाने वालों को आज से इंदौर में पेट्रोल नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने आदेश दिया है और सभी पेट्रोल पंप वालों को इस आदेश का हर हाल में पालन करना होगा। प्रशासन के द्वारा पेट्रोल पंप पर नजर रखा जाएगा और अगर कोई भी नियम के विपरीत काम करता है तो उसे पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा।
पुलिस भी इस मामले में सतर्क दिखाई दे रही है।कोई भी अगर पेट्रोल पंप पर किसी भी तरह का विवाद करता है तो उसे तुरंत हवालात का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए लिया गया फैसला
इंदौर में सड़क दुर्घटना लगातार बढ़ता जा रहा है जिसे देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 में एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर ने आदेश दिया है कि जो भी गाड़ी चालक बिना हेलमेट पहने पेट्रोल लेने आते हैं उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाए। हालांकि इसका विरोध भी किया जा रहा है और हाई कोर्ट तक यह बात पहुंच गई है लेकिन कलेक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आज से इस नियम को हर हाल में लागू करना होगा। जो भी इस नियम को मानने से इनकार करता है उसे पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
पेट्रोल पंप पर आकस्मिक जांच करने और प्रतिबंधित आदेश का उल्लंघन होने पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने टीम बनाई है। तहसीलवार गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व एसडीएम करेंगे तो क्षेत्र के तीन-तीन तहसीलदारों को शामिल किया गया है। तहसील के अलग-अलग क्षेत्र का दौरा कर वे जांच करेंगे। इसके अलावा खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर भी फील्ड में रहकर निगरानी रखेंगे।
सड़क दुर्घटना लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक सड़क दुर्घटना में इंदौर के कई लोगों ने जान गवा दी है। शासन के द्वारा इस दुर्घटना को रोकने के लिए फैसला लिया गया है।