MP News: मप्र में घरेलू और कृषि उपभोक्ता 31 दिसंबर तक एकमुश्त बिल भरें तो 100% पेनाल्टी माफ, जनवरी से देना होगा 10 फीसदी जुर्माना
MP News: प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत मिली है। समाधान योजना 2025-26 के तहत 92 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर बकाया करीब 3 हजार करोड़ रुपये के सरचार्ज में छूट दी जाएगी। घरेलू और कृषि उपभोक्ता 31 दिसंबर तक एकमुश्त बिल भरते हैं तो 100 फीसदी पेनाल्टी माफ होगी, जबकि जनवरी से यह राहत घटकर 90 फीसदी रह जाएगी यानी 10 फीसदी सरचार्ज देना होगा। योजना दो चरणों में चलेगी। पहला 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक और दूसरा 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर पहले चरण में 100 और दूसरे में 90 फीसदी, दी, जबकि किस्तों में भुगतान पर 70 और 60 फीसदी छूट मिलेगी। गैर-घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को पहले चरण में 80 और दूसरे में 70 फीसदी राहत मिलेगी। छह किस्तों में भुगतान करने वालों को 60 और 50 फीसदी तक माफी मिलेगी।
दो किस्तें चूके तो योजना से होंगे बाहर
जो उपभोक्ता किस्तों में भुगतान का विकल्प चुनेंगे, उन्हें समय पर किश्तें भरनी होंगी। अगर किसी महीने की पहली किस्त तय तारीख तक नहीं भरी गई तो उस राशि पर जुर्माना जोड़कर अगली किश्त के साथ भुगतान करना होगा। दो किश्तें लगातार न भरने पर उपभोक्ता को योजना से बाहर कर दिया जाएगा और छूट खत्म हो जाएगी। ऐसे मामलों में बाकी सरचार्ज फिर से बिल में जोड़ दिया जाएगा। कनेक्शन भी काटा जा सकता है।
ये उपभोक्ता होंगे योजना के लिए पात्र
जो उपभोक्ता तीन माह या उससे अधिक समय से बिजली बिल नहीं चुका पाए हैं, वे इस योजना के पात्र होंगे। पंजीकरण के समय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10% तथा गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25% राशि जमा करनी होगी। इसके बाद ही छूट और किस्तों का लाभ दिया जाएगा। जितनी जल्दी बिल भरेंगे, उतनी ज्यादा राहत मिलेगी। देर करने पर छूट घटती जाएगी। (MP News)
ऐसे कर सकते हैं पंजीकरण
योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता को पहले पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपनी क्षेत्रीय बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट पर जाएं। पंजीकरण करते समय मोबाइल नंबर देना जरूरी है ताकि भविष्य में भुगतान भुगतान या छूट से जुड़ी जानकारी मिल सके। उपभोक्ता चाहें तो अपने नजदीकी बिजली वितरण केंद्र या अनुविभागीय कार्यालय में जाकर भी पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद बिल का भुगतान ऑनलाइन या नकद माध्यम से किया जा सकेगा।