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एमपी के संविदा कर्मियों को दिवाली से पहले मिला दो बड़ा तोहफा, वेतन को लेकर भी किया गया फैसला

 

MP News: संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी के लिए दिवाली से पहले एक बड़ा फैसला लिया गया है। श्रम विभाग के द्वारा फैसला लिया गया है कि कोई भी सरकारी विभाग आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं करा पाएंगे इसके साथ ही उन्हें श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी देना होगा।

 इस संबंध में श्रम आयुक्त के द्वारा सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भुगतान अधिनियम 1936 और संविदा श्रम अधिनियम 1970 का उल्लेख भी किया गया है। इस फैसले से राज्य के 10 लाख संविदा कर्मियों को राहत मिलने वाली है। मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त ने यह भी कहा कि हर महीने के 5 तारीख को इस संबंध में उन्हें रिपोर्ट दिया जाए।

 

 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे संविदा कर्मचारी 

 

 श्रम विभाग में संविदा कर्मचारियों को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। सभी विभागों को न्यूनतम वेतन भी दिया जाएगा इसके साथ ही कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश और अर्जित अवकाश भी देना होगा।

 आपको बता दे की कस्तूरबा गांधी विद्यालय और छात्रावास में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों ने शिकायत किया था कि उनसे 24 घंटे काम कराया जाता है जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और बालिका छात्रावास की सहायक वार्डन का जिक्र किया गया था।

 शिकायत में बताया गया था कि इन कर्मचारियों से साल भर 24 घंटे काम कराया जाता है और साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं दी जाती है। गर्मियों में भी इन्हें छात्रावास में रुकने के लिए कहा जाता है जिसकी वजह से उनकी परेशानियां बढ़ती है। अब सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि वह संविदा कर्मचारियों से निर्धारित समय से अधिक काम नहीं कराएं और इस बदलाव को जल्द से जल्द लागू करें।