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मप्र में हटाए जाएंगे बिजली लाइनों के पास बने अवैध निर्माण, एमपी ट्रांसको ने जारी किए 24 लोगों को नोटिस

 

MP News: मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने बड़वानी शहर में एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों के पास बिजली सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर बने असुरक्षित और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए मुहिम शुरू की है। प्रतिबंधित कॉरिडोर 27 मीटर की सीमा के अंदर बने इन निर्माणों से मानव जीवन को गंभीर खतरा है। दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किए गए है।

एमपी ट्रांसको बड़वानी के कार्यपालन अभियंता वीर सिंह भूरिया ने बताया पहले चरण में लोगों को समझाइश दी गई थी। अब संबंधितों को नोटिस देकर निर्माण हटाने के लिए कहा गया है। जिन क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनें पहले से मौजूद हैं और वहां नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण किए गए हैं। उन क्षेत्रों में दुर्घटना और जनहानि की आशंका को
देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कर्मचारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। लोगों को संभावित खतरों से सतर्क किया जा रहा है।

27 मीटर का सुरक्षित कॉरिडोर इसके लिए आवश्यक

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार 132 केवी क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के 27 मीटर कॉरिडोर की न्यूनतम सुरक्षित दूरी में कोई निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। यह दूरी इसके लिए तय की गई है क्योंकि हवा के दबाव से कंडक्टर (विद्युत तार) झूल सकता है। जिसे स्विंग कहा जाता है। इस स्विंग को ध्यान में रखते हुए ही दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यह मानक निर्धारित है।

ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे बने अवैध निर्माण घरेलू बिजली से 600 गुना से अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं। इससे न केवल जिले की विद्युत आपूर्ति लंबे समय तक बाधित होने का खतरा है, बल्कि आम लोगों के जीवन पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से एमपी ट्रांसको ने लोगों से अपील की है कि वे मानकों के अनुरूप ही निर्माण करें और ट्रांसमिशन लाइनों से निर्धारित दूरी बनाए रखें।