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वन विभाग का नोटिफिकेशन जारी,5 साल संविदा सेवा तो भर्ती में 50% आरक्षण

 

मध्य प्रदेश के 1.25 लाख संविदाकर्मियों को बड़ी राहत मिली है। वन विभाग ने 5 साल संविदा सेवा पूरी कर चुके कर्मियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में इन्हे 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। साल 2023 में शिवराज सरकार के समय जीएडी ने संविदाकर्मियों के लिए ये 50% आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया था। अब तक पंचायत ग्रामीण विकास और ऊर्जा विभाग का ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।

22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति निर्देश जारी किए, जिनके आधार पर यह कदम उठाया गया। तब नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी, अवकाश की सुविधा और स्वास्थ्य बीमा लागू करने की घोषणाएं की थीं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 50% आरक्षण सभी
विभागों में काम कर रहे संविदाकर्मियों को मिलेगा। सीधी भर्ती में भी ये प्रावधान लागू रहेगा। पंचायत, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग नियम लागू कर चुके हैं। हालांकि, ऊर्जा में 1 से 10% ही सीधी भर्ती में आरक्षण दिया जा रहा है।

वन विभाग में सिर्फ स्थाईकर्मी और जॉबदर (प्रति घंटे के भुगतान वाले) कर्मचारी ही नियुक्त हैं। विभाग कोई भी संविदा कर्मी नियुक्त नहीं हैं।

55 साल तक छूट उपलब्ध

मप्र कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि अभी तक वन विभाग में वनरक्षक पदों पर संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं दी जाती थी और ना ही शासन के आदेश अनुसार 50% अंक की छूट दी जाती थी। अब संविदा कर्मचारियों को रिक्त पदों के 50% पदों पर नियुक्ति की पात्रता होगी, और 55 वर्ष की उम्र तक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।