Electricity Bill Subsidy: मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की हो गई मौज, सरकार देगी 30% डिस्काउंट
Electricity Subsidy Scheme MP: मध्य प्रदेश राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर 30% डिस्काउंट देने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि राज्य से बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में बिजली बिल अधिक आने से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप बिजली बिलों में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो
आपके लिए यह खबर अहम हो सकती है। आपको बता दे की मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में 10 मई को बिजली बिलों में 30% छूट देने की तैयारी की जा रही है। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में यह छूट नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर दी जाएगी।
मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में 10 में को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन
मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में इस बार 10 मई को नेशनल लोकदलत का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय मंदसौर व तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ और नारायणगढ़ में नेशनल लोक अदालत लगेगी। इसे लेकर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश कपिल मेहता ने सभी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस दौरान बिजली उपभोक्ताओं का 30% बिल माफ करने की योजना भी तैयार की जा रही है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी अर्पणा लोधी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत और जलकर बिल, टेलीफोन बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा निवृत्ति लाभ से जुड़े सेवा मामले, दीवानी मामले और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
प्री लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व राशि पर मिलेगी 30 प्रतिशत छूट
बिजली कंपनी के प्रकरणों का भी निपटारा होगा। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत लंबित प्रकरणों में घरेलू, कृषि (5 किलोवाट भार तक) और औद्योगिक (10 अश्व शक्ति भार तक) उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जाएगी।
नेशनल लोक अदालत के आयोजन के दौरान प्री लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व राशि पर 30 प्रतिशत छूट मिलेगी।
भुगतान में चूक होने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन बाद हर छह माह पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। पूर्व में लोक अदालत या अदालत से छूट ले चुके उपभोक्ता इस बार पात्र नहीं होंगे।