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बड़ी खबर! मप्र के इन सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ी,अब 65 साल तक दे पाएंगे सेवा

बड़ी खबर! मप्र के इन सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ी,अब 65 साल तक दे पाएंगे सेवा
 

 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और विवेक जैन की युगल पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि एलोपैथी व आयुष चिकित्सकों की तरह वेटरनरी डॉक्टरो को भी 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट दिया जाए।


 हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को इस संबंध में संशोधन का आदेश दिया गया है और इसके साथ ही कोर्ट ने उस गजट नोटिफिकेशन में पूर्व में किए गए संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसमे केवल एलोपैथी और आयुष चिकित्सकों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई थी।


सरकार नहीं कर सकती भेदभाव : हाई कोर्ट

 हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। एलोपैथी और आयुष डॉक्टरों की तरह वेटरनरी डॉक्टरो  के रिटायरमेंट की उम्र में भी बढ़ोतरी की जाए।


सालों बाद वेटरनरी डॉक्टरो को मिला इंसाफ


लंबे समय से वेटरनरी डॉक्टर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे थे। एक तरफ जहां आयुष और एलोपैथी डॉक्टरों की मांग सरकार ने मान ली थी वहीं दूसरी तरफ वेटरनरी डॉक्टर अभी भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब इन डॉक्टरों को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब वेटरनरी डॉक्टर सामान सेवा दे रहे हैं तो रिटायरमेंट के उम्र में भेदभाव क्यों? 

कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एलोपैथिक और आयुष डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है लेकिन पशु डॉक्टर को इससे बाहर रखा गया है जो की संविधान के अनुच्छेद 14 के सामान्य के अधिकार का उल्लंघन करता है। हम इस प्रकार के कानून का सपोर्ट नहीं कर सकते। सरकार को हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द वेटरनरी डॉक्टरो के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल किया जाए।


 पशु चिकित्सको में खुशी की लहर 


 हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश के पशु चिकित्सकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पशु चिकित्सको ने  मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लंबी लड़ाई के बाद उन्हें सफलता मिली है। चिकित्सकों ने इसे अपने स्वाभिमान का जीत बताया है।