Railway line wall : एमपी में रेलवे लाइन के साथ बनेगी 180 किमी लंबी दीवार, तेज रफ्तार ट्रेनों का सफर होगा सुरक्षित
मध्यप्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस सहित अन्य तेज रफ्तार ट्रेनों का सफर सुरक्षित बनाने और रेलवे ट्रैक पर आने वाले जानवरों को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दीवार बना रही है। भोपाल से बीना, भोपाल से इटारसी और इटारसी से खंडवा के बीच रेलवे ट्रैक के बाजू में आरसीसी दीवार बनाने का काम चल रहा है। रेलवे कुल 180 किमी लंबी दीवार बनाएगी। अब तक इन स्टेशनों के बीच 120 किमी दीवार बनाने का काम पूरा कर लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि रेलवे ट्रैक पर अचानक किसी ट्रेन के सामने जानवर आ जाने से हादसे हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रेनों में पत्थर मारने की घटनाएं भी पूर्व में हो चुकी है। इतना ही नहीं युवा भी ट्रैक पर रील बनाने के चक्कर में आ जाते हैं। ऐसे में रेल हादसे का डर बना रहता है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे में पटरी के दोनों तरफ सीमेंटेड दीवार बनाने का काम चल रहा है। इससे हादसे भी कम होंगे, साथ ही ट्रेनें भी सुरक्षित रहेंगी।
इटारसी स्टेशन के आसपास और न्यूयार्ड क्षेत्र में बाउंड्रीवॉल बन चुकी है। ओवरब्रिज के नीचे दीवार का एक हिस्सा तोड़कर आने-जाने का अवैध रास्ता बना है। यहां से पीपल मोहल्ले के रहवासी, मंदिर आने वाले श्रद्धालु और छात्र-छात्राएं निकलते हैं। मुंबई ट्रैक पर न्यूयार्ड के पास भी दीवार को फांदकर लोग आवाजाही करते नजर आए।
पहले चरण में इटारसी जंक्शन से भोपाल स्टेशन और बीना तक कुल 32 किमी बाउंड्रीवाल बनाने का कार्य किया गया है। इनमें इटारसी, नर्मदापुरम, औबेदुल्लागंज, मंडीदीप, मिसरोद, रानी कमलापति, सुभाष नगर क्रॉसिंग एरिया, भोपाल-निशातपुरा के मध्य, सूखी सेवनिया, विदिशा स्टेशन क्षेत्र, गंजबासौदा स्टेशन क्षेत्र, बीना स्टेशन शामिल हैं। जबलपुर ट्रैक पर पिपरिया और खंडवा ट्रैक पर हरदा स्टेशन के रेलवे ट्रैक को भी कवर्ड करने का काम चल रहा है।
बाउंड्रीवाल के फायदे
- पटरियां पार कर लोगों का आना-जाना रुकेगा।
- मवेशी ट्रेनों के सामने नहीं आएंगे।
- रेलवे की जमीन सुरक्षित होगी।
- आउटर से प्लेटफार्म ट्रेन बिना रुके आ जाएगी।
पटरियां पार करने पर सजा का प्रावधान
रेल लाइन पार करना ट्रेस पासिंग में आता है। इससे उसकी जान और रेल परिचालन को खतरा पैदा हो सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह तक की सजा व जुर्माना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान है।