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Mandsaur news: मंदसौर में मजदूरों को समझाया समय पर वेतन न मिले तो कैसे लें कानूनी सहायता

 

Mandsaur news:  मंदसौर जिले में विश्व श्रमिक दिवस पर विशेष विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व श्रम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर की अध्यक्षता न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुधीरसिंह निगवाल ने की। जिला विधिक सहायता अधिकारी अपर्णा लोधी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों की जानकारी देना था।

अधिकारियों ने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत तय मजदूरी पाने का अधिकार बताया। मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार समय पर वेतन न मिलने पर कानूनी उपाय समझाए गए। ईएसआईसी के तहत स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा लाभों की जानकारी दी गई। ईपीएफ योजना के अंतर्गत पेंशन और बचत योजनाओं की जानकारी भी दी गई। 

महिला श्रमिकों को मातृत्व अवकाश, कार्यस्थल पर सुरक्षा और यौन उत्पीड़न से संरक्षण के अधिकार बताए गए। कारखाना और भवन निर्माण श्रमिक अधिनियम के तहत पंजीकरण, कल्याण योजनाएं और शैक्षणिक सहायता की जानकारी दी गई। बाल श्रम निषेध कानून की जानकारी भी दी गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी लोधी, जिला श्रम अधिकारी प्रकाश डोडवे, श्रम निरीक्षक सुनाक्ष गोलेचा और चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल प्रमोद मेनारिया मौजूद रहे।

निःशुल्क कानूनी सलाह व सुविधा ले सकते हैं

श्रमिकों को बताया गया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर से निःशुल्क कानूनी सलाह और अधिवक्ता की सुविधा ले सकते हैं। यदि किसी को वेतन नहीं मिल रहा हो, वर्कप्लेस पर शोषण हो रहा हो या किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए हो तो वे सीधे संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में श्रमिकों को विधिक जानकारी से जुड़े पंपलेट्स बाटे गए। उनके सवालों के जवाब भी अधिकारियों ने दिए। आयोजकों ने बताया कि यह शिविर समानता, गरिमा और न्याय की भावना को मजबूत करने वाला साबित हुआ। यह आयोजन श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम रहा।