मप्र के कॉलेज शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी, इतने घंटे अटेंडेंस जरूरी, नहीं तो कट जाएगी पूरी सैलरी
मध्य प्रदेश की सरकारी कॉलेज में अब शिक्षकों की लेटलतीफी नहीं चलने वाली है। अब कॉलेज में शिक्षकों को हर हाल में 6 घंटे रहना होगा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी कॉलेज में काम करने वाले शिक्षकों और अधिकारियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। नए नियम के अनुसार 6 घंटे कॉलेज में अटेंडेंस देना जरूरी है।
6 घंटे अटेंडेंस नहीं दिया तो कटेगी पूरी सैलरी
मध्य प्रदेश की कॉलेज में प्रोफेसर समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को अब ऑनलाइन उपस्थिति देना होगा। अगर किसी प्रोफेसर या अधिकारी ने इस निर्देश पर अमल नहीं किया तो उसकी सैलरी कट जाएगी।
नहीं चलेगी प्रोफेसरो की मनमानी
पहले भी कई बार ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। लेकिन इस बार इस आदेश को सख़्ती से जारी किया गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से कॉलेज में शिक्षकों के अनियमितताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
समय से पूरा करना होगा सिलेबस
अब सरकारी कॉलेज में भी शिक्षकों को समय से सिलेबस पूरा करना होगा वरना उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।
सभी को मनाना होगा यूजीसी का गाइडलाइन
यूजीसी का नया गाइडलाइन शिक्षको,प्रोफेसरो सहित लाइब्रेरियन और अन्य कर्मचारियों को भी मानना होगा। अगर कोई यूजीसी के गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घंटे के हिसाब से सैलरी में कटौती की जाएगी।