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धार जिले में युवती का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश, दो आरोपियों को 3-3 साल की सश्रम सजा

 

Dhaar News: धार जिले के सादलपुर क्षेत्र में युवती से धर्म परिवर्तन कराने और ब्लैकमेल करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सश्रम कैद और 29 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला 8 गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में वृद्धि हो रही है, इसलिए सख्त सजा जरूरी है।

आरोपी शाहरुख इसराइल ने खुद को रोहित बताकर पीड़िता से दोस्ती की और उसकी फोटो लेकर ब्लैकमेल कर धर्म बदलवाने का दबाव बनाया। 20 जून को केसूर रोड स्थित मेडिकल दुकान पर बुलाकर उसने आपत्तिजनक हरकतें की और धमकी दी। उसका साथी जुनेद फारूख भी इस वारदात में शामिल था। पीड़िता के शोर मचाने पर उसका भाई और पिता मौके पर पहुंचे, तब शाहरुख भाग गया जबकि जुनेद पकड़ा गया।

थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। शासकीय वकील शरद कुमार पुरोहित ने सशक्त पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला सिद्ध किया। कोर्ट ने शाहरुख को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत कुल तीन साल की सश्रम कैद और जुर्माना सुनाया, जबकि जुनेद को भी विभिन्न धाराओं के तहत सजा दी गई।