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अब इन होटलों में रुकना व खाना होगा महंगा, 1 अप्रैल 2025 से होने जा रहे हैं इन पर नए नियम लागू

 

Hotel restaurant:अप्रैल से

होटल के रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने गुरुवार को कहा कि किसी भी वित्त वर्ष में किसी भी समय एक कमरे के लिए 7,500 रुपये प्रतिदिन से अधिक किराया लेने वाले होटलों को अगले वित्त वर्ष के लिए 'निर्दिष्ट परिसर' माना जाएगा और ऐसे परिसरों के अंदर प्रदान की जाने वाली रेस्टोरेंट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

सीबीआइसी की ओर से जारी

एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) में कहा गया है कि एक अप्रैल 2025 से होटलों के अंदर संचालित होने वाले ऐसे रेस्टोरेंट पर कर की गणना लेन-देन मूल्य के आधार पर होगी। इस मतलब यह है कि पिछले वित्त वर्ष में होटल कमरे के लिए किया गया लेनदेन मूल्य यह निर्धारित करने का आधार होगा कि होटल आवास सेवा प्रदान करने वाला परिसर चालू वित्त वर्ष में अनिवार्य रूप से 'निर्दिष्ट परिसर' की श्रेणी में आता है या नहीं। एफएक्यू के अनुसार, जिन होटलों में कमरे का किराया 7,500 रुपये से कम हैं, वहां बिना जीएसटी पांच प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा।

इसके अलावा जो होटल अगले वित्त वर्ष से एक कमरे का एक दिन का किराया 7,500 रुपये से अधिक करना चाहते हैं, उन्हें 31 मार्च 2025 तक जीएसटी प्राधिकरण को इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही नया पंजीकरण चाहने वाले होटलों को 15 दिन के भीतर जानकारी देकर अपने परिसर को निर्दिष्ट घोषित करना होगा.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जारी किया एफएक्यू, एक अप्रैल 2025 से लागू होंगे नए नियम