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Excise policy: शराबबंदी वाले इस राज्य में शराब व बीयर बेचने की मिलेगी अनुमति, लोग हुए खुशी से पागल

 

New Excise policy update: शराबबंदी वाले एक राज्य में जल्द ही बीयर बेचने की अनुमति मिलने वाली हैं। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से नई एक्साइज पालिसी लेकर आ रही हैं। जहां पर बीयर व शराब बेचने की अनुमति होगी।
शराबबंदी वाले इस राज्य में बीयर बेचने की इजाजत देने की तैयारी चल रही है।

इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा में विशेष विधेयक लाया जाएगा। राज्य सरकार उसी शराब व बीयर को बेचने की अनुमति देगा, जो फल व चावल से बनी हो। कई बार देखने को मिलता है कि शराब व बीयर दूसरे उत्पाद से बनती हैं। जो लोगों की सेहत पर गलत असर डालती हैं। इसलिए सरकार ने ऐसी बीयर व शराब को बेचने की अनुमति देगी जो खास किस्म से बनी हो।

आपको बता दे कि बिहार, गुजरात व मिजोरम में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध हैं। यहां पर शराब बेचने व पीने दोनों पर प्रतिबंध हैं और इसके लिए सख्त कानून बनाया हुआ हैं। लेकिन मिजोरम सरकार की तरफ से नई एक्साइज पालिसी लाने वाली हैं।

इसके तहत शराब व बीयर की बिक्री हो सकेगी। इससे राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री लालदुहोमा की सरकार मौजूदा मिजोरम शराब (प्रतिबंध) अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए विधेयक लाएगी।

राज्य में उत्पादन होने वाले चावल व फल से बनेगी शराब

सरकार की तरफ से विधानसभा में इसके लिए बजट लगाया जाएगा। इसमें मिजोरम में उत्पादन होने वाले चावल व फल से तैयार होने वाली बीयर व शराब की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से बाहर से आने वाली शराब पर रोक रहेगी।

मिजोरम में वर्ष 2019 में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध हो गया था। इससे पहले 1984 में मिजोरम निषेध अधिनियम, 1973 के तहत शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 1987 में उन्हें बंद कर दिया गया ।

1995 में मिजोरम पूर्ण शराब प्रतिबंध अधिनियम लागू किया गया, इसके बाद 20 फरवरी 1997 को पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में जनवरी 2015 में सरकार की तरफ से नया कानून बनाया गया था। इसमें फिर से शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी थी।

बाद में एमएनएफ सरकार ने चुनाव में शराब की दुकानों को बंद करने का वायदा किया था। इस पर सरकार बनने पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया था। अब फिर से सरकार इसमें संशोधित करने बिल लाने वाली हैं।