मध्यप्रदेश पुलिस के सामने अजीब स्थिति, पिता पाकिस्तानी मां हिंदुस्तानी, 9 बच्चों के लिए फंसा पेंच
पाकिस्तानी लोगों को भारत छोड़ने के आदेश जारी होने के बाद सभी राज्यों की पुलिस अपने यहां पाकिस्तानी लोगों को ढूंढकर पाकिस्तान भेज रही है। वहीं मध्यप्रदेश पुलिस के सामने एक अनोखा मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश पुलिस ने इसके लिए गृहमंत्रालय को पूरे मामले से अवगत करवाया है। पुलिस ने अब गृहमंत्रालय से इस बारे में निर्देश मांगे हैं। यह मामला पूरी तरह से पेचिंदा होता जा रहा है।
दरअसल मध्यप्रदेश पुलिस के सामने एक अजीब स्थिति पैदा हो गया है। यहां पुलिस ने 9 बच्चों की पहचान की है। इनके पिता तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनकी मां हिंदुस्तानी है। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा कि इनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए या फिर भारत में ही रहने दिया जाए। ऐसे में मध्यप्रदेश पुलिस ने गृहमंत्रालय से इस बारे में सलाह मांगी है। वहीं एक अन्य मामला ऐसा सामने आया कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने भारत सरकार के आदेश से पहले यानी 25 अप्रैल को लांग टर्म वीजा के लिए आवेदन किया था। ऐसे में क्या उसे वापस पाकिस्तान भेजना है या फिर यही रहने देना है, इस मामले में पुलिस असमंजस में फंस गई है।
गृहमंत्रालय ही लेगा अंतिम फैसला
मध्यप्रदेश पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि इन दोनों ही मामलों में गृहमंत्रालय से निर्देश मांगे हैं। जैसे वहां से निर्देश आएंगे, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश में 9 बच्चे मिले हैं। इनकी मां तो भारतीय है, लेकिन इनके पिता पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनमें से 4 बच्चे इंदौर, 3 जबलपुर और 2 दो भोपाल में रहते हैं। वहीं एक व्यक्ति ने लांग टर्म वीजा के लिए आवेदन किया हुआ है। ऐसे में इन पर क्या निर्णय लिया जाए, उनको समझ नहीं आ रहा था। इसलिए केंद्र सरकार को पूरे मामले से अवगत करवाते हुए सलाह मांगी है।
अकेले मध्यप्रदेश में 228 पाकिस्तान
मध्यप्रदेश पुलिस के अनुसार अकेले मध्यप्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक हैं जो यहां रहते हैं। इनमें से नियमों के अनुसार 14 लोगों को देश छोड़कर जाना है। इनमें यह 9 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 3 लोगों को पहले ही पाकिस्तान भेजा जा चुका है। यह 228 पाकिस्तानी अलग-अलग वीजा पर मध्यप्रदेश में रह रहे हैं।
जेल भी हो सकती है
भारत सरकार के निर्देश के अनुसार यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय से पहले भारत नहीं छोड़ेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसे में उसे 3 लाख रुपये का जुर्माना या फिर 3 साल की जेल हो सकता है। इसके अलावा दोनों भी हो सकते हैं।
अलग-अलग वीजा धारकों के लिए अलग-अलग निर्देश
जिन लोगों के पास सार्क वीजा है, उनको 26 अप्रैल, व्यापार, फिल्म, पत्रकार, पर्यटक और तीर्थ यात्रा का वीजा जिनके पास है, उनको 27 अप्रैल, मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। लांग टर्म वीजा धारकों के लिए अभी तक इस प्रकार के आदेश नहीं आए हैं।